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Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023: | बिहार सरकार देगी 1000000 तक का लोन फ्री जानिए कैसे ?

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Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार देगी 1000000 तक का लोन फ्री जानिए कैसे??

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana आज इस पोस्ट में हम बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में जानेंगे और समझेंगे की इस योजना से किस किस लाभ मिलेगा और कौन कौन इसे आवेदन कर सकते है । इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तो यदि आप Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

इस योजना बिहार की सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को सरकार ने उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आरंभ किया है। Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2023 के माध्यम से बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। जिससे कि वह अपना खुद का उद्योग शुरू कर पाए। Mukhyamantri Udyami Yojana के लिए बिहार सरकार ने 102 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana

रोजगार सृजन पर होगा ध्यान केंद्रित

इस बार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जिसके लिए मशीन आधारित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए ही इस योजना में लोन दिया जाएगा। इस योजना में मशीन लगाने के लिए अधिकतम 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। दी जाने वाली राशि से मशीन खरीदना अनिवार्य रखा गया है।

सीएम उद्यमी योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 15986 लोगों का चयन किया गया था। जिन्हें अभी विभिन्न चरणों का लोन दिया जा रहा है। अधिवेशन भवन में आयोजित एक कार्यशाला में बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने भी कहा कि बिहार के नागरिकों को हम रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं। बिहार को उपभोक्ता से उत्पादक राज्य में बदलने में सरकार गंभीरता से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 1 दिसंबर से आवेदन लिए जाएंगे। 8000 लोगों को लोन देने के लक्ष्य में से 2000 उघमी वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग से संबंधित लोग सम्मिलित होंगे। इसके अलावा बियाडा क्षेत्र के लिए भी लोन देने का कोटा तय किया गया है। जिसका लक्ष्य 1000 रखा गया है।

बियाडा क्षेत्र में चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र यूनिट लगाने वालों को लोन देने में प्राथमिकता दी जाएगी। शेष 5000 लोगों को ट्रेड के लिए लोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, युवा, महिला की श्रेणियां पहले की तरह तैयार की जाएगी। हालांकि यह योजना सभी वर्ग के लिए है।

सीएम उद्यमी योजना के तहत आवेदन के दौरान आवेदक को करंट अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन लोन स्वीकृति के बाद लाभार्थी का करंट अकाउंट खोलना अनिवार्य होगा।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए 65000 आवेदन

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रतीक्षा सूची आने वाले 2 महीने में तैयार हो जाएगी। इस सूची में लगभग 65000 आवेदक होंगे। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत 200-200 की संख्या में लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। जिसका तात्पर्य यह है कि बचे हुए आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। इस बात की जानकारी उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई है।

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के अंतर्गत समाप्त हुए आवेदन

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं Mukhyamantri Udyami Yojana के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर थी। 17 सितंबर रात 12:00 बजे आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। यह आवेदन प्रक्रिया 17 जून से आरंभ हुई थी। 17 सितंबर की शाम 7:00 बजे तक 57 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बात की जानकारी उद्योग विभाग द्वारा प्रदान की गई है। विभाग द्वारा जल्द आवेदन की स्क्रूटनी की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। स्कूटनी होने के पश्चात चयन प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। जिसमें से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे एवं 5 लाख रुपया ऋण के रूप में कम ब्याज पर प्रदान किए जाएंगे।

200-200 करोड़ रुपए के बजट का किया गया आवंटन

इस योजना का संचालन उद्योग विभाग के माध्यम से किया जाएगा। महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत 11625 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 12971 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा एससी एसटी के वर्ग के नागरिकों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत 16327 आवेदन प्राप्त हुए है। Mukhyamantri Udyami Yojana के अंतर्गत सभी 4 योजनाओं के लिए सरकार द्वारा 200-200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जिसका तात्पर्य है कि यदि 10-10 लाख के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाते हैं तो अधिकतम दो दो हजार नागरिकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। कुल 8-10 हजार नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को ₹1000000 की आर्थिक सहायता उद्योग के लिए प्रदान की जाती है। अब इस योजना का लाभ प्रदेश के युवाओं को भी प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के वे सभी लोग जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होनी चाहिए।

Bihar Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी। इस योजना के माध्यम से प्राप्त हुई 10 लाख रुपए की राशि में से युवाओं को केवल ₹500000 रुपए वापस करने होंगे एवं ₹500000 का अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। ₹500000 की राशि पर युवाओं को 1% ब्याज का भुगतान करना होगा। इस योजना का संचालन बिहार के उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा।

बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना

महिलाओं को उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए ₹1000000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

यह 10 लाख रुपए की राशि में से महिलाओं को केवल ₹500000 ही वापस करने होंगे शेष ₹500000 रुपए बिहार सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। महिलाओं को इस राशि पर किसी भी प्रकार के ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।


मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के संचालन के लिए सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगी एवं प्रदेश के अन्य नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी।
इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए एवं महिला द्वारा इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
केवल प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एवं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ही इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana का उद्देश्य

Mukyamantri Udyami Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे कि वह अपना व्यापार शुरू कर पाए। Mukyamantri Udyami Yojana के माध्यम से बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी। इसी के साथ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के युवाओं को बेहतर आजीविका प्राप्त होगी।

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 1% ब्याज पर प्रदान किया जाएगा ऋण

स्वरोजगार के माध्यम से प्रदेश के नागरिक ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि दूसरे नागरिकों को भी रोजगार सर्जन कर सकेंगे। बिहार सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ की जा रही हैं। ऐसी ही एक योजना बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसके लिए उनको 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा योजना की कुल लागत का 50% या अधिकतम ₹500000 तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा एवं बाकी ₹500000 रुपए पर लाभार्थी को 1% ब्याज देना होगा। यह ऋण की राशि लाभार्थी को 84 किस्तों में लौटानी होगी। इस योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा बजट भी निर्धारित कर दिया गया है।

महिलाओं को बिना ब्याज के प्रदान किया जाएगा ऋण

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सभी महिला उद्यमियों को नया उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा ₹1000000 तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा कुल लागत का 50 फ़ीसदी या फिर अधिकतम 500000 का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा और बाकी ₹500000 बिना ब्याज के प्रदान किए जाएंगे। इस राशि को लाभार्थी को 84 किस्तों में वापस करना होगा।

चयन प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी 11 सदस्य कमेटी के माध्यम से की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। जिसके लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सरकार द्वारा चयन करने की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन के साथ सभी उद्यमियों को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और राशि से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी। इसके पश्चात प्रोजेक्ट एवं राशि का मूल्यांकन कमेटी द्वारा किया जाएगा।

महिला एवं युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ

बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अपना खुद का उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार की महिलाओं एवं युवाओं के लिए महिला एवं युवा उद्यमी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन योजनाओं को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित कर दिया गया है ताकि इस योजना का लाभ बिहार के अधिक से अधिक युवा एवं महिला उठा सकें। महिला एवं उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं युवाओं को 10-10 रुपए तक का लोन सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। जिसकी वापसी युवा एवं महिलाओं को ₹500000 की करनी होगी।

महिलाओं को बिना ब्याज के ही ₹500000 निपटाने की सुविधा दी गई है एवं युवाओं को 5 लाख रुपये 1% ब्याज के साथ लौटाने होंगे | इन योजनाओ के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा अलग अलग पोर्टल तैयार किये गए है अगर आप भी इस योजना का हिस्सा बनना चाहते है तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है और सरकार द्वारा रोजगार स्थापित करने के लिए दी जा रही अनुदान धनराशि प्राप्त कर सकते है।

जिसे लाभार्थी को 84 किस्तों में अदा करना होगा। इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार ने 200 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया है। यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के लाभ तथा विशेषताएं

  • बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लख रुपए के प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिक उठा सकते हैं।
  • Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2023 के माध्यम से बिहार सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है।
  • इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी।
  • अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी इस योजना के माध्यम से सुधार आएगा।
  • इस योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा 102 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
  • 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
  • इस योजना के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
  • इस योजना के तहत बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
  • अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को बेहतर आजीविका प्राप्त होगी।
  • लोन की राशि 84 किस्तों में जमा करनी होगी।
  • लोन ब्याज मुक्त होगा।
  • प्रशिक्षण तथा परियोजना निगरानी के लिए सरकार द्वारा ₹25000 प्रदान किए जाएंगे।
  • लोन लेने के लिए किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक से लाभार्थी द्वारा स्वयं घोषणा करना अनिवार्य है।

उद्यमियों के लिए पात्रता कुछ इस प्रकार है।

  • आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए करंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
  • प्रोपराइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर किया जा सकता है।
  • आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • केवल प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही इस योजना का लाभ उठा सकती है।
  • आवेदक की शक्षित योग्यता 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए।
  • आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला या युवा श्रेणी से होना चाहिए।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला तथा युवा उद्यमियों द्वारा आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कुछ इस प्रकार है।

  • निवास प्रमाण पत्र
  • मैट्रिक प्रमाण पत्र
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
  • हस्ताक्षर का नमूना
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाती प्रमाण पत्र(पिता के नाम से)
  • करेंट अकाउंट निर्गत की तिथि साक्ष्य के साथ

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

रजिस्ट्रेशन

  • सर्वप्रथम आपको उद्योग विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
  • इस पेज पर आपको निम्नलिखी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अपना नाम
  • ईमेल आईडी
  • लिंग
  • मोबाइल नंबर
  • आधार नंबर
  • आवेदन का प्रकार
  • इसके पश्चाताप को ओटीपी प्राप्त करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • उसके पश्चात आप को सत्यापित करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको उद्योग विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने लॉगइनफॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस लॉगइन पेज पर अपना आधार नंबर तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको लॉगइन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।

परियोजना को सूची देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको उद्योग विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको परियोजना की सूची के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आप परियोजना की सूची देख सकते हैं।

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana नोडल पदाधिकारी की सूची देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको उद्योग विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको नोडल पदाधिकारी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आप नोडल पदाधिकारी की सूची देख सकते है।

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